खैरथल-तिजारा, 12 मार्च। मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए एकीकृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए आम उपभोक्ताओं को घबराकर पैनिक बुकिंग करने या अनावश्यक भंडारण करने की आवश्यकता नहीं है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया, स्थानीय समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से गैस के उपयोग में मितव्ययिता बरतने तथा वैकल्पिक ईंधन साधनों जैसे सोलर कुकर और इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हे के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही जिले में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी प्रकार की भ्रामक या नकारात्मक अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि अवैध रिफिलिंग, अवैध भंडारण, अधिक दामों पर गैस सिलेंडर की बिक्री या कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर प्रशासन लगातार नजर रखेगा। यदि ऐसी कोई गतिविधि पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति का विनियमन एवं वितरण) आदेश, 2000 के प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
तेल कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को बल्क एसएमएस के माध्यम से यह जानकारी भी दी जाएगी कि पिछली आपूर्ति के 25 दिन बाद गैस बुकिंग स्वीकार की जाएगी तथा घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता के संबंध में सूचित किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि एलपीजी गैस आपूर्ति से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए वे 181, 112 तथा उपभोक्ता मामलात विभाग की हेल्पलाइन 14435 पर संपर्क कर सकते हैं।
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