खैरथल-तिजारा: जिलोता में दलित समुदाय के बिनोरा कार्यक्रम को रोकने का आरोप, जान से मारने की धमकी — पुलिस संरक्षण की मांग

खैरथल-तिजारा, 23 फरवरी 2026, ग्राम जीलोता में शादी से पूर्व बिनोरा निकालने को लेकर हुए विवाद के मामले में पुलिस थाना खैरथल में विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता श्याम लाल पुत्र श्री मवासी राम की रिपोर्ट पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 115(2), 126(2), 342, 324(4), 189(2) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराएं 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(va) के तहत प्रकरण पंजीकृत किया है।

क्या है मामला?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 22 फरवरी की शाम को परिवारजन पारंपरिक बिनोरा कार्यक्रम (डीजे सहित) निकालने के लिए घर से रवाना हुए थे। आरोप है कि रास्ते में कुछ व्यक्तियों ने कार्यक्रम को रोकते हुए मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी दी। शिकायत में जातिसूचक शब्दों के प्रयोग और जान से मारने की धमकी देने का भी उल्लेख किया गया है।

पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमलावरों ने डीजे का शीशा तोड़ दिया और भय का माहौल उत्पन्न किया। साथ ही, अगले दिन कथित रूप से घर पहुंचकर दोबारा बिनोरा निकालने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई।

दर्ज धाराओं का महत्व

  • BNS 115(2) – गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित प्रावधान
  • BNS 126(2) – अवैध रूप से रोकने या बंधक बनाने से संबंधित
  • BNS 342 – गलत तरीके से रोककर बंधक बनाना
  • BNS 324(4) – खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना
  • BNS 189(2) – आपराधिक धमकी
  • SC/ST Act 3(1)(r), 3(1)(s), 3(1)(va) – जातिसूचक अपमान, सार्वजनिक रूप से अपमानित करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध अपराध

शिकायत में इस्लाम पुत्र रशूला, समयदीन पुत्र कमरूद्दीन, कमरूद्दीन पुत्र हसना, दिलावर पुत्र रशूला, साकिर पुत्र कमरूद्दीन, आबिद पुत्र असरु, कालू उर्फ साजिद पुत्र असरु सहित अन्य व्यक्तियों को नामजद आरोपी बताया गया है।

समाचार लिखे जाने तक आरोपियों का पक्ष सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस पक्ष की प्रतीक्षा

समाचार लिखे जाने तक पुलिस प्रशासन की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मामले की जांच जारी है और तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

शिकायत में इस्लाम पुत्र रशूला, समयदीन पुत्र कमरूद्दीन, कमरूद्दीन पुत्र हसना, दिलावर पुत्र रशूला, साकिर पुत्र कमरूद्दीन, आबिद पुत्र असरु, कालू उर्फ साजिद पुत्र असरु सहित अन्य व्यक्तियों को नामजद आरोपी बताया गया है।

समाचार लिखे जाने तक आरोपियों का पक्ष सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Tara Chand Khoydawal

संस्थापक:- मजदूर विकास फाउंडेशन,संपादक:- प्रगति न्यूज़,लेखक, न्यूज़ के लिए सम्पर्क करें 8503000882

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