सूचना आयुक्त के आदेश की अवहेलना? अपीलार्थी पहुँचा पंचायत कार्यालय, लगा मिला ताला — वीडियो बनाया

खैरथल-तिजारा, ग्राम पंचायत जिन्दोली में सूचना के अधिकार से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भीम सिंह पुत्र मोतीराम, निवासी जिन्दोली, द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने दिनांक 18/12/2025 को आदेश पारित किया था। आदेश में स्पष्ट उल्लेख था कि पत्र प्राप्ति के 21 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाए।

आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जिन्दोली द्वारा आयोग के आदेश की समयसीमा का पालन नहीं किया गया। इसके पश्चात दिनांक 18/02/2026 को पत्र जारी कर अपीलार्थी को 24/02/2026 को कार्यालय आकर अभिलेखों का अवलोकन एवं सूचना प्राप्त करने हेतु बुलाया गया।

निर्धारित तिथि को अपीलार्थी जब पंचायत कार्यालय पहुँचे तो प्रातः 11:45 बजे कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा मिला। अपीलार्थी के अनुसार, बाद में सुरक्षा गार्ड को बुलाकर ताला खुलवाया गया। पूरे घटनाक्रम का वीडियो स्वयं अपीलार्थी द्वारा बनाया गया है, जिसे वे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की बात कह रहे हैं।

अपीलार्थी का कहना है कि आयोग के स्पष्ट आदेश के बावजूद पहले समयसीमा का उल्लंघन किया गया और बाद में बुलाए जाने पर भी कार्यालय बंद मिलना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। मामले में आयोग के समक्ष आदेश की अवहेलना एवं विलंब के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की तैयारी की जा रही है।

स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और पारदर्शिता व जवाबदेही पर प्रश्न उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि संबंधित अधिकारी इस प्रकरण में क्या स्पष्टीकरण देते हैं और आयोग क्या कदम उठाता है।

Tara Chand Khoydawal

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