नई दिल्ली। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में पंचायत व निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक ही कराए जाएंगे।
जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि परिसीमन को चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता।
इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि प्रशासक व्यवस्था को लंबा नहीं खींचा जा सकता और संवैधानिक समय-सीमा के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। यह निर्णय राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समय पर आगे बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

