राजस्थान में RTE का दायरा बढ़ा: नर्सरी से पहली तक मिलेगा निशुल्क प्रवेश, आवेदन 20 फरवरी से शुरू

जयपुर। राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ने शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 के लिए नई समय-सारणी जारी कर दी है। इस वर्ष से RTE का दायरा बढ़ाकर नर्सरी से पहली कक्षा तक कर दिया गया है। इसके तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर पात्र बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार RTE के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी 2026 से शुरू होगी और अंतिम तिथि 4 मार्च 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए 6 मार्च 2026 को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा।

चार कक्षाओं तक बढ़ाया गया दायरा

इस बार शिक्षा विभाग ने RTE के तहत प्रवेश का दायरा बढ़ाते हुए नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और पहली कक्षा को शामिल किया है। आयु सीमा भी निर्धारित की गई है, जिसमें नर्सरी के लिए 3 से 4 वर्ष, एलकेजी के लिए 4 से 5 वर्ष, यूकेजी के लिए 5 से 6 वर्ष और पहली कक्षा के लिए 6 से 7 वर्ष आयु तय की गई है। इस निर्णय से अधिक से अधिक बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का लाभ मिल सकेगा।

निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें रहेंगी आरक्षित

RTE के नियमों के अनुसार निजी विद्यालयों में प्रवेश स्तर पर 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। इन बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यदि किसी कक्षा में सीट खाली रहती है, तो उसे भी RTE के तहत भरा जाएगा।

लॉटरी से होगा चयन, पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

शिक्षा विभाग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। आवेदन केवल आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और विद्यालय आवंटन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी से होगा। चयनित विद्यार्थियों को निर्धारित समय में दस्तावेज सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद लागू हुआ विस्तार

RTE के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर के निर्देशों के बाद सरकार ने प्रवेश स्तर पर आरक्षण सुनिश्चित करने और अधिक बच्चों को लाभ देने के लिए यह कदम उठाया है। इससे शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

38 हजार से अधिक निजी स्कूलों में मिलेगा लाभ

प्रदेश में वर्तमान में लगभग 38 हजार निजी विद्यालय संचालित हैं, जहां RTE के तहत पात्र बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस निर्णय से हजारों परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

🌐 आवेदन कैसे करें

आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन होगा।

आधिकारिक पोर्टल: www.rajpsp.nic.in या rajrte.rajasthan.gov.in (RTE पोर्टल)

Tara Chand Khoydawal

संस्थापक:- मजदूर विकास फाउंडेशन,संपादक:- प्रगति न्यूज़,लेखक, न्यूज़ के लिए सम्पर्क करें 8503000882

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