डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म Code of Conduct / आचार संहिता (नियमावली)

  प्रगति न्यूज़

डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म Code of Conduct / आचार संहिता (नियमावली)

📌 1. सत्यता और निष्पक्षता (Truth & Fairness):

  • पत्रकार खबरों की पुष्टि किए बिना कोई भी जानकारी प्रकाशित/प्रसारित नहीं करेगा।
  • खबरों में किसी भी प्रकार का पक्षपात, झूठ या अफवाह नहीं फैलाई जाएगी।

📌 2. जवाबदेही (Accountability):

  • पत्रकार अपने शब्दों, रिपोर्ट और कार्यों के लिए जवाबदेह रहेगा।
  • किसी गलती की स्थिति में सार्वजनिक रूप से सुधार या माफी दी जाएगी।

📌 3. व्यक्तिगत लाभ से बचाव (No Personal Gain):

  • पत्रकार अपने पद का दुरुपयोग कर किसी से धन, उपहार या कोई लाभ नहीं लेगा।
  • किसी भी संस्था, व्यक्ति या राजनीतिक दल के प्रचार हेतु दबाव में आकर कार्य नहीं करेगा।

📌 4. संवेदनशील मामलों में संयम (Sensitivity):

  • बलात्कार, आत्महत्या, अल्पसंख्यकों या बच्चों से जुड़ी खबरों को अत्यंत संयम और मर्यादा के साथ कवर किया जाएगा।
  • किसी की निजता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

📌 5. विधिक अनुशासन (Legal Compliance):

  • पत्रकार भारतीय संविधान, प्रेस कानून, IT एक्ट, और BNS के अंतर्गत कार्य करेगा।
  • कोई भी खबर कानून के विरुद्ध या सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए।

📌 6. पहचान और दस्तावेज (Identity):

  • पत्रकार हमेशा संस्था द्वारा जारी पहचान पत्र लेकर चलेगा और जब आवश्यक हो तो दिखाएगा।
  • पहचान पत्र किसी गैर-प्राधिकृत व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा।

📌 7. स्वतंत्रता और संगठन के प्रति निष्ठा (Loyalty to Organization):

  • पत्रकार स्वतंत्र है, लेकिन संस्था की नीति, सिद्धांतों और छवि का ध्यान रखेगा।
  • संगठन की अनुमति के बिना किसी अन्य चैनल या मीडिया प्लेटफॉर्म से संबद्ध नहीं होगा।

📌 8. सोशल मीडिया आचरण (Social Media Ethics):

  • पत्रकार सोशल मीडिया पर संस्था की छवि को बनाए रखते हुए व्यवहार करेगा।
  • कोई आपत्तिजनक, सांप्रदायिक, भड़काऊ या झूठी जानकारी पोस्ट नहीं करेगा।

📌 9. ड्रेस कोड और व्यवहार (Professional Conduct):

  • पत्रकार सभ्य व पेशेवर पोशाक और भाषा का उपयोग करेगा।
  • किसी भी कार्यक्रम या प्रेस वार्ता में संयमित और विनम्र व्यवहार अपेक्षित है

📌 10. कार्य निष्पादन और निष्क्रियता (Performance & Termination):

  • लगातार सक्रियता न होने या संगठन के निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में नियुक्ति निरस्त की जा सकती है 

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