जिला खैरथल-तिजारा में मिलावटी खाद्य पदार्थों का खतरा, 44 प्रतिष्ठानों पर 34 लाख का जुर्माना

चित्र प्रतीकात्मक

संवाददाता: देवराज मीणा,

खैरथल-तिजारा, 5 अगस्त। जिला खैरथल-तिजारा में नामचीन दुकानदारों के खाद्य पदार्थ आम जनता की सेहत के लिए खतरा बन रहे हैं, जिला कलेक्टर किशोर कुमार के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने 44 प्रतिष्ठानों पर 34 लाख 10000 का जुर्माना लगाया है। विभागीय वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2024-25 के अनुसार कुल्फी, पनीर, दूध, मिठाइयां, कलाकंद, बर्फी, मसाला पाउडर, सरसों का तेल एवं घी आदि खाद्य पदार्थों के सैंपल खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे।


जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने बताया कि बीते एक वर्ष में जिले के 44 प्रतिष्ठानों पर करीब 34 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना माननीय एडीएम कोर्ट द्वारा लगाया गया है। ये कार्रवाई फेल सैंपलों के आधार पर की गई है।


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अरविंद गेट ने बताया कि जनवरी 2025 से अब तक लिए गए 98 खाद्य सैंपलों में से 27 प्रतिष्ठानों के सैंपल अनसेफ पाए गए। ये सभी सैंपल हाल ही में आयोजित होली और ग्रीष्मकालीन अभियान के दौरान लिए गए थे। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खैरथल तिजारा जिले में फेल हुए 27 सैंपलों में मोहम्मद साद मस्जिद के पास गुर्जर नगला हरियाणा सप्लायर का पनीर, बाबा मिष्ठान भंडार किशनगढ़ बास का कलाकंद, लवली स्वीट्स एंड नमकीन किशनगढ़ बास का कलाकंद, मेहता बीकानेर रसगुल्ला भंडार किशनगढ़ बास का रसगुल्ला, ट्री हाउस होटल वसुंधरा कॉलोनी भिवाड़ी का पनीर, मुनफेद डेयरी फूड फिरोजपुर मेवात हरियाणा सप्लायर का पनीर, राहुल किराना स्टोर अजरका रोड सोडावास का घी, बत्रा किराना स्टोर तिजारा लाल मिर्च पाउडर, ओल्ड पूजा होटल टपूकड़ा का दही, एमके पनीर भंडार टपूकड़ा घनश्याम कुकिंग घी, बीकानेर मिष्ठान भंडार टपूकड़ा कि मावा बर्फी, राकेश गुजराल झिवाना चौक टपूकड़ा कि मावा बर्फी, श्री सांई डिपार्टमेंटल स्टोर आशियाना टाउन थड़ा तिजारा का देसी घी, धर्म-गरम अलवर बायपास भिवाड़ी का पनीर, मथुरा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट भिवाड़ी का पनीर, कोलकाता लजीज भिवाड़ी का दही, श्री श्याम जोधपुर स्वीट्स होम होंडा चौक टपूकड़ा का पनीर, हरियाणा पनीर डेयरी हेतराम चौक भिवाड़ी का घी, श्री कृष्णा इंडस्ट्री रीको एरिया खैरथल का कलाकंद, प्रभु जी मिष्ठान भंडार खैरथल का मावा, सैनी स्वीट्स खैरथल के बूंदी लड्डू, वेद मिल्क प्रोडक्ट्स सोरखां कला खैरथल का दूध, तारा स्वीट्स डेहरा जैन मंदिर तिजारा का मावा बर्फी, गोविंद फ्रूट्स एंड एग भंडार तिजारा की आईसक्रीम, तिजारा फोर्ट पैलेस हसनपुर माफी तिजारा का दही, पिंड बिलुची रेस्टोरेंट आरटेक मॉल भिवाड़ी के पनीर एवं दही शामिल है।



इससे पूर्व लिए गए सैंपलों पर जुर्माना झेल चुके प्रतिष्ठानों में कन्हैयालाल प्रोडक्ट्स आनंद नगर खैरथल पर 3 बार में 30  हजार रुपए का जुर्माना, भैरू सिंह बीकानेर स्वीट्स होंडा चौक बनवीरपुर खुशखेडा भिवाड़ी पर 2 बार में ₹50000 का जुर्माना, मेजर्स पवन कुमार राजकुमार भिवाड़ी पर दो बार में 5 लाख का जुर्माना, मां जोधपुर मिष्ठान भंडार बस स्टैंड टपूकड़ा पर 50000 का जुर्माना, सम्राट होटल पर 50000 का जुर्माना, यादव स्वीट्स होम तहसील रोड तिजारा पर 50000 का जुर्माना, फिजा मिल्क केक बाझोट खैरथल पर 50000 का जुर्माना, शंकर ऑयल इंडस्ट्री खैरथल पर 50000 का जुर्माना, मामचंद मिष्ठान भंडार ततारपुर चौराया पर 50000 का जुर्माना, विजय दूध डेयरी आनंद नगर कॉलोनी खैरथल पर एक लाख का जुर्माना, शंकर शुद्ध भोजनालय बाईपास भिवाड़ी पर 50000 का जुर्माना, स्वामी एग्रो फूड्स खैरथल गुरुद्वारे के पास खैरथल पर 50000 का जुर्माना, श्री राम स्वीट्स पुराना बस स्टैंड टपूकड़ा पर 50000 का जुर्माना, शिव शेखावाटी मिष्ठान भंडार हरचंदपुर चौक निहाल मार्केट भिवाड़ी पर 3 लाख का जुर्माना, सैनी मिष्ठान भंडार तेजपाल मार्केट सांथलका तिजारा पर 40000 का जुर्माना, यादव रसगुल्ला भंडार कोटकासिम पर 30000 का जुर्माना, पारस रोहिल्ला मोहन राम मंदिर के पास काली खोल मिलकपुर गुर्जर भिवाड़ी पर एक लाख का जुर्माना, सुखराम मिष्ठान भंडार जिंदोली पर 30000 का जुर्माना, राजभोग रेस्टोरेंट करौली टपूकड़ा पर 2 लाख का जुर्माना, जय बालाजी ढाबा बायपास रोड किशनगढ़ बास पर 10000 का जुर्माना, प्रदीप दायमा देयरी मनसा चौक भिवाड़ी पर एक लाख का जुर्माना, पूजा होटल टपूकड़ा पर 50000 का जुर्माना, प्रभु जी स्वीट्स खैरथल पर 30000 का जुर्माना, बालाजी रसगुल्ला भंडार किशनगढ़ बास पर 50000 का जुर्माना, जय भोले किराना स्टोर ततारपुर चौराहा मुंडावर पर 30000 का जुर्माना, बालाजी सेल्स एजेंसी बहरोड रोड ततारपुर चौराहा 70000 का जुर्माना, अमित गुप्ता पुत्र मोहनलाल गुप्ता रिफाइन पाम ऑयल सप्लायर विद्याधर नगर जयपुर पर 2 लाख का जुर्माना, बुद्ध सिंह मिष्ठान भंडार अहिंसा सर्किल तिजारा पर 50000 का जुर्माना, निगानिया मार्ट टोड़ा मोड भिवाड़ी पर 25000 का जुर्माना, आशीष एजेंसी मेंन रोड भिवाड़ी पर 25000 का जुर्माना, श्री श्याम एजेंसी पटेल नगर मानसरोवर जयपुर पर ₹300000 का जुर्माना, सैनी मिष्ठान भंडार तिजारा पर 10000 का जुर्माना, के मार्ट नियर सूरज स्कूल अलवर बायपास रोड करमपुर टपूकड़ा पर 25000 का जुर्माना, कान्हा एंटरप्राइजेज नियर सूरज स्कूल अलवर भिवाड़ी में रोड तहसील टपूकड़ा पर 25000 का जुर्माना, नीरज कुमार एंड संस सिद्धार्थ हॉस्पिटल वाली गली नाहर रोड कोसली घी सप्लायर हरियाणा पर 50000 का जुर्माना, जय श्री श्याम ट्रेडिंग कंपनी नई दिल्ली घी सप्लायर एक लाख का जुर्माना, एसएस फूड प्रोडक्ट भावना इंडस्ट्रियल एरिया न्यू दिल्ली घी सप्लायर 3 लाख का जुर्माना, शाही मिल्क डेयरी दयालपुर किशनगढ़ बास पर 30000 का जुर्माना, शिव स्वीट्स एंड फास्ट फूड होली टिब्बा चौक तिजारा पर 50000 का जुर्माना, राजस्थान पनीर डेयरी साथलका भिवाड़ी पर 50000 का जुर्माना शामिल है।


खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि फेल सैंपलों के मुकदमे माननीय एडीएम कोर्ट में भेज दिए गए हैं। कोर्ट द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा न उतरने पर 6 माह तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना प्रस्तावित है। वहीं, अनसेफ श्रेणी के सैंपलों पर 2 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।


उन्होंने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए विभाग द्वारा 5 से 9 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान दूध, दही, पनीर और मिठाइयों के सैंपलों की विशेष जांच होगी ताकि आम जनता को मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचाया जा सके।



चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कि टीम लगातार सैंपलिंग की कार्रवाई करती है। जिनके नमूने फेल आते हैं, उन पर एडीएम सिटी कोर्ट से जुर्माना लगता है। आगामी त्यौहारों को देखते हुए 5 अगस्त से 9 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बड़े स्तर पर फूड सैंपलिंग की जाएगी। 

जिला कलेक्टर खैरथल-तिजारा, किशोर कुमार

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