तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री विवेक कटारिया ने बताया कि पटवारी हल्का शीलगांव के ग्राम भगोला जाट एवं शीलगांव में सरकारी सिवायचक तथा चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण के मामले दर्ज किए गए थे। सुनवाई के बाद न्यायालय ने संबंधित अतिक्रमणकारियों को दोषी मानते हुए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(2) के अंतर्गत तीन-तीन माह के सिविल कारावास तथा निर्धारित राशि का 50 गुना अर्थदण्ड देने का आदेश पारित किया था।
न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करने पर प्रशासन ने कठोर कदम उठाते हुए चार दोषियों को गिरफ्तार कर उप कारागृह किशनगढ़ बास भेज दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि, चारागाह एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन की इस कार्रवाई को सरकारी भूमि संरक्षण एवं अतिक्रमण मुक्त अभियान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा बनी हुई है तथा आमजन ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने की मांग दोहराई है।
