कोटकासिम प्रधान निलंबन मामला : हाईकोर्ट ने रद्द किया आदेश


अनिल बजाज -- ब्यूरो चीफ खैरथल तिजारा

डॉ. विनोद कुमारी को राहत, प्रशासन ने रोका पदभार

खैरथल-तिजारा। कोटकासिम पंचायत समिति की पूर्व प्रधान डॉ. विनोद कुमारी सांगवान को राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर पीठ से बड़ी राहत मिली है। न्यायाधीश अवनीश झिंगन ने उनके निलंबन आदेश को रद्द करते हुए तत्काल प्रभाव से पद पर पुनर्बहाली के निर्देश दिए। कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को कोटकासिम में हलचल मच गई। पंचायत समिति परिसर में डॉ. सांगवान के संभावित पदग्रहण को देखते हुए प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए और परिसर को छावनी में तब्दील कर भारी पुलिस बल तैनात किया। हालाकि, कोटकासिम एसडीएम रेखा यादव, थानाधिकारी नन्दलाल जागिड़, किशनगढ़‌बास थानाधिकारी, तहसीलदार धर्मेंद्र मीणा और बीडीओ श्याम सुंदर शर्मा की मौजूदगी में प्रशासन ने उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश लेने का हवाला देकर डॉ. सांगवान को पदभार ग्रहण करने से रोक दिया। इस पर उनके समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तीखी नाराजगी जताई। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र चौधरी ने इसे कोर्ट की अवमानना करार दिया। सैकड़ों ग्रामीण और कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थन में पंचायत समिति परिसर में जुटे। एसडीएम रेखा यादव ने बताया कि विकास अधिकारी ने प्रधान के कार्यग्रहण आदेश को जिला परिषद ईओ को भेज दिया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि 21 अप्रैल को खैरथल जिला कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक के दौरान डॉ. सांगवान और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय यादव के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान डॉ. सांगवान ने संजय यादव को चप्पल मार दी थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद खैरथल थाने में मामला दर्ज हुआ और 28 अप्रैल को डॉ. सांगवान को निलबित कर दिया गया। 9 मई को उप प्रधान संता देवी को प्रधान पद की जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने 12 अप्रैल को पदभार ग्रहण किया था। अब हाईकोर्ट के आदेश से डॉ. सांगवान की पुनर्बहाली का रास्ता साफ हो गया है।

 


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