बीकानेर। ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि गैर सरकारी (प्राइवेट) विद्यालय किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों की टी.सी. (Transfer Certificate) नहीं रोक सकते।
आदेश के अनुसार, कई शिकायतें सामने आ रही थीं कि निजी स्कूल विभिन्न कारणों से छात्रों को समय पर टी.सी. जारी नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके अन्य विद्यालयों में प्रवेश में बाधा उत्पन्न हो रही है। इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।
माता-पिता के आवेदन पर तुरंत टी.सी. देना होगा
अब यदि कोई छात्र दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, तो उसके अभिभावक के आवेदन पर तत्काल टी.सी. जारी करना अनिवार्य होगा।
विवाद या फीस बकाया का बहाना नहीं चलेगा
आदेश में साफ कहा गया है कि यदि स्कूल और अभिभावक के बीच किसी प्रकार का विवाद (जैसे फीस बकाया) भी हो, तब भी टी.सी. रोकना पूरी तरह गलत माना जाएगा। छात्र की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यह प्राथमिकता है।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
यदि कोई विद्यालय इन निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ
तथा संबंधित नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
छात्र हित सर्वोपरि
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि हर स्थिति में छात्र का हित सबसे ऊपर है, और उसकी शिक्षा में किसी भी प्रकार की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रगति न्यूज़ अपील: यदि किसी अभिभावक को टी.सी. देने में परेशानी हो रही है, तो वे तुरंत संबंधित शिक्षा अधिकारी से संपर्क करें या शिकायत दर्ज कराएं।
