ताराचन्द खोयडावाल संपादक, प्रगति न्यूज़
मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण . 2026
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिये 4 नवम्बर 2025 से घर-घर पहुंचेंगे बीएलओए 4 दिसम्बर 2025 तक होगा गणना प्रपत्र वितरण और संग्रहण कार्य
खैरथल-तिजारा, 31 अक्टूबर । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के द्वितीय चरण का शुभारंभ 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया है। इसमें राजस्थान भी शामिल है। इस संदर्भ में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर किशोर कुमार द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गईए इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीम) शिवपाल जाट भी मौजूद रहे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतनए शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। इससे कोई भी पात्र नागरिक छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर मतदाताओं की मैपिंग की जा रही है। वतर्मान में जिले में कुल मतदाता 7,79,618 (तिजारा विधानसभा में 2,76,459 किशनगढ़बास विधानसभा में 2,61,764 एवं मुण्डावर विधानसभा में 2,41,395 मतदाता) हैं । इसके तहत जिले में 2002 की मतदाता सूची में शामिल एवं उनके सम्बन्ध के आधार पर अब तक लगभग 82.55 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूर्ण हो चुकी है। इन 82 प्रतिशत मतदाताओं को गणना प्रपत्र के साथ किसी भी दस्तावेज को जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगीए इसके अतिरिक्त शेष मतदाता भी BLO की मदद से अपनी मैपिंग करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक मतदाता के लिए परिगणना प्रपत्र (ईएफ) तैयार किए जा रहे हैं। इनमें मतदाता के वर्तमान मतदाता सूची में दर्शाए गए आवश्यक विवरण शामिल होंगे। इसमें मतदाता का नाम, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या आदि पूर्व मुद्रित रहेगा। बीएलओ प्रत्येक मतदाता को परिगणना प्रपत्र वितरित करेंगे। बीएलओ 2002 की मतदाता सूची के अनुसार मतदाता को अपने नाम अथवा अपने रिश्तेदार के नाम के साथ मिलान एवं लिंक करने में सहयोग करेंगे। परिगणना प्रपत्र में मतदाता की पुरानी फोटो पूर्व मुद्रित रहेगी। इसके पास मतदाता को अपनी नवीनतम रंगीन फोटो परिगणना प्रपत्र पर चिपकानी होगी।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://election.rajasthan.gov.in के सिटिजन सेन्टर कॉर्नर से मतदाता सूचियों देखी जा सकती है। पूर्व में की गई एसआईआर के सम्पूर्ण भारतवर्ष के डाटा वेबसाइट http://voters.eci.gov.in पर उपलब्ध कराए गए है। यहां मतदाता 2002 की राजस्थान की मतदाता सूची एवं अन्य राज्यों की सूचियाँ भी देख सकते हैं। बीएलओ भरे हुए परिगणना प्रपत्र मतदाताओं से प्राप्त कर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एईआरओ) को जमा कराएंगे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर तीन बार जाएंगे तथा उन्हें परिगणना प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे। इसे मतदाता वेब साईट http://voters.eci.gov.in पर जाकर अपने स्तर से ऑनलाईन भी कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार वर्तमान में कोई भी दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता परिगणना चरण के दौरान नहीं होगी। परिगणना प्रपत्र जमा कराने वाले समस्त मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल होंगे। गणना पूर्ण होने के पश्चात विगत एसआईआर से मिलान या लिंकिंग नहीं होने वाले मतदाताओं को ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किया जाकर पात्रता की जांच की जाएगी। इसी के आधार पर पात्र नागरिकों के नाम अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाएंगे। साथ ही अपात्र पाए गए व्यक्तियों के नाम हटाए जाएंगे। सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट होने पर मतदाता जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपील की सुनवाई मुख्य निर्वाचन अधिकारी जयपुर के समक्ष की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए मतदाताओं तक विशेष गहन पुनरीक्षण की जानकारी पहुँचाने, जनजागरण करने एवं मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहयोग देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जिले में मतदान केंद्र पुनर्गठन के अंतर्गत 129 नए मतदान केंद्र बनाये जायेंगे । इसके पश्चात् मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 883 हो जाएगी ।
कार्यक्रम के अनुसार 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक मतदाता सूची से संबंधित प्रिंटिंग एवं प्रशिक्षण कार्य किया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं की गणना एवं सत्यापन कार्य किया जाएगा।
वोटर लिस्ट का प्रारूप 9 दिसंबर 2025 को सार्वजनिक किया जाएगा। प्रारूप सूची पर आमजन से आपत्तियां और दावे 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक लिए जाएंगे। इसी अवधि में 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस चरण में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों का सत्यापन एवं निस्तारण किया जाएगा। अंत में संशोधित एवं सत्यापित वोटर सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची से मिलान एवं लिंक से वंचित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्वाचक के रूप में उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए सांकेतिक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन से पहले उनके पूर्व निवास का पता लगाने के लिए सुनवाई होगी। ईआरओ एवं एईआरओ द्वारा दावों एवं आपत्तियों को प्राप्त कर उन पर निर्णय लिया जाएगा। कोई भी मतदाता अथवा बीएलए दावा एवं आपत्ति दर्ज कर सकता है। दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया के उपरांत 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
एसआईआर प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की विस्तृत जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यह विशेष पुनरीक्षण लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे गणना प्रपत्र अवश्य भरें और मतदाता सूची में अपनी जानकारी की पुष्टि करें।
