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कोटकासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान को पुनः निलंबित किया गया

कोटकासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान को पुनः निलंबित किया गया


कोटकासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान को पुनः निलंबित किया गया

जयपुर/खैरथल-तिजारा, 06 अगस्त 2025
राजस्थान सरकार के पंचायती राज विभाग ने कोटकासिम पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती विनोद कुमारी सांगवान को एक बार फिर से निलंबित कर दिया है। विभाग ने यह कार्रवाई नवीन तथ्यों और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर की है।

पूर्व में प्रधान सांगवान को दिनांक 28 अप्रैल 2025 को आदेश संख्या 1499008 के तहत निलंबित किया गया था। इस निलंबन के विरुद्ध सांगवान ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने 29 जुलाई 2025 को पारित आदेश द्वारा पहले निलंबन को प्रत्याहृत करने का निर्देश दिया। इसके बाद विभाग ने 06 अगस्त को निलंबन आदेश वापस लेते हुए उन्हें पद पर पुनः बहाल कर दिया था।

लेकिन उसी दिन मिली नई जांच रिपोर्ट, पुलिस की प्राथमिकी और विकास अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर, पंचायती राज विभाग ने पुनः गंभीर आरोपों के मद्देनज़र सांगवान को दोबारा निलंबित कर दिया। विभाग ने इस कार्रवाई को पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के अंतर्गत किया है, जिसके अनुसार जाँच लंबित रहने की स्थिति में पंचायत प्रतिनिधि को पद से पृथक किया जा सकता है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जांच पूरी होने तक प्रधान सांगवान पंचायत समिति के किसी भी कार्य में भाग नहीं लेंगी।

यह आदेश अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव श्री इन्द्रजीत सिंह द्वारा जारी किया गया है।


🖋️ रिपोर्ट – किशन सांवरिया
✍️ प्रगति न्यूज़, खैरथल
📅 प्रकाशन तिथि: 06 अगस्त 2025



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