दोस्ती का मतलब सहमति नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला: दोस्ती का मतलब यौन संबंधों की सहमति नहीं
नई दिल्ली, जुलाई 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि सिर्फ दोस्ती के आधार पर किसी लड़के को लड़की के साथ उसकी मर्जी के बिना यौन संबंध बनाने का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने यह बात उस केस में कही जिसमें एक युवक पर नाबालिग लड़की से दोस्ती के बाद यौन शोषण का आरोप लगा था।
मामले के अनुसार, आरोपी युवक ने अप्रैल 2023 में पीड़िता से दोस्ती की थी। इसके बाद नवंबर 2023 तक उसका बार-बार यौन शोषण किया गया। पीड़िता ने विरोध जताया और कानूनी कार्रवाई की मांग की।
कोर्ट ने कहा कि चाहे लड़का और लड़की के बीच कोई भी व्यक्तिगत संबंध हों, कानूनी रूप से यौन सहमति जरूरी है। नाबालिग होने की स्थिति में सहमति की कोई वैधता नहीं मानी जाती।
कोर्ट ने सभी तथ्यों, पीड़िता के बयान और आरोपी के आचरण को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।