जाटव समाज पर हमले के मामले में चार आरोपी हिरासत में, SC/ST कोर्ट में जमानत खारिज

ततारपुर
, 10 जून 2025: अजीजपुर गांव ततारपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ततारपुर में 21 मई 2025 को जाटव समाज के लोगों पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जयसिंह पुत्र मदनलाल, हरजीत, विजय सिंह पुत्र रामचंद्र, और दिवान सिंह पुत्र बंशीलाल (ओढ़ राजपूत) के रूप में हुई है। मंगलवार सुबह इन आरोपियों को SC/ST विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया।

सूत्रों के अनुसार, यह कार्यवाही घटना के 20 दिन बाद और SC/ST समुदाय के कड़े विरोध के बाद हुई। इस हमले में जाटव समाज के लोगों को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद स्थानीय समुदाय ने पुलिस पर त्वरित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। विरोध प्रदर्शनों के दबाव में पुलिस ने अंततः चारों आरोपियों को हिरासत में लिया।
पृष्ठभूमि और कानूनी प्रक्रिया
यह मामला अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST एक्ट) के तहत दर्ज किया गया है, जो इस तरह के अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान करता है। विशेष अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए मामले की गंभीरता पर जोर दिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच अभी जारी है, और अन्य संदिग्धों की तलाश की जा रही है।
समुदाय की प्रतिक्रिया
SC/ST समुदाय के नेताओं ने इस कार्यवाही का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही पुलिस की देरी पर सवाल उठाए हैं। एक स्थानीय कार्यकर्ता ने कहा, "20 दिन की देरी के बाद यह कार्रवाई केवल हमारे विरोध के कारण हुई। हम चाहते हैं कि सभी दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।"
आगे की कार्यवाही
पुलिस ने बताया कि मामले में और सबूत जुटाए जा रहे हैं, और पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए हैं। विशेष अदालत में अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है। इस बीच, स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है।
स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि वे शांति बनाए रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इस मामले पर और अपडेट के लिए स्थानीय समाचार पत्रों और आधिकारिक पुलिस बयानों पर नजर रखें।

 


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