फर्जी डिप्लोमा पर महात्मा गांधी कॉलेज को 62 हजार रुपये का जुर्माना

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भरतपुर, राजस्थान | 12 मई 2025: भरतपुर की स्थाई लोक अदालत ने शिक्षा के क्षेत्र में धोखाधड़ी करने वाले एक कॉलेज को बड़ा सबक सिखाया है। अदालत ने महात्मा गांधी कॉलेज को एक छात्र से ली गई फीस फर्जी डिप्लोमा देने के कारण लौटाने और साथ ही हर्जाना भरने का आदेश दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कॉलेज ने एक विद्यार्थी को एडमिशन के समय दिए गए डिप्लोमा को फर्जी बता दिया और न तो उसे प्रवेश दिया, न ही उसकी जमा की गई फीस वापस की। छात्र ने इस मामले को लेकर स्थाई लोक अदालत का रुख किया।

अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद कॉलेज को आदेश दिया कि वह छात्र को 51 हजार रुपये फीस, 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाए। इसके अलावा कॉलेज को 11 हजार रुपये अतिरिक्त हर्जाना भी देना होगा।

इस फैसले को शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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