झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों पर कार्रवाई, दो मामलों में न्यायालय ने लगाया अर्थदंड


खेड़ली (अलवर), 13 जून।
पुलिस थाना खेड़ली द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कराने वाले परिवादियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय से अर्थदंड दिलवाया गया है। पुलिस के अनुसार दोनों मामलों की जांच में लगाए गए आरोप असत्य पाए गए, जिसके बाद न्यायालय ने संबंधित परिवादियों पर जुर्माना लगाया।

पुलिस के अनुसार पहले मामले में फारुख निवासी भनोखर ने दुकान में मारपीट और चोरी का मामला दर्ज कराया था। जांच के दौरान शिकायत झूठी पाई गई। इस पर न्यायालय ने परिवादी पर 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया।

वहीं दूसरे मामले में गंगा देवी निवासी खेड़ली ने घर में घुसकर छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में यह मामला भी असत्य पाया गया। न्यायालय ने परिवादी पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया।

पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध झूठी शिकायत या मुकदमा दर्ज कराना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों से वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिलने में बाधा उत्पन्न होती है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि झूठे मुकदमों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अलवर श्री सुधीर चौधरी (आईपीएस) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं वृत्ताधिकारी कठूमर के सुपरविजन में की गई। पुलिस थाना खेड़ली ने आमजन से सत्य तथ्यों के आधार पर ही शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

प्रगति न्यूज़ ✍️

Tara Chand Khoydawal

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