सोशल मीडिया और कुछ अखबारनुमा पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि राजस्थान में सरपंच चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को 100 वोट से कम मिलने पर 6 महीने की जेल और ₹50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। वायरल पोस्ट में इसे राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश बताया गया है।
❌ दावा: भ्रामक
उपलब्ध आधिकारिक कानूनी रिकॉर्ड की जांच में ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं मिला, जिसके तहत सरपंच प्रत्याशी को 100 से कम वोट मिलने मात्र पर जेल या ₹50 हजार जुर्माना लगाया जाए।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में चुनाव संबंधी अपराधों के प्रावधान मौजूद हैं। अधिनियम की धारा 22 में पंचायती राज चुनावों पर कुछ चुनावी अपराधों संबंधी प्रावधान लागू किए गए हैं, लेकिन “100 से कम वोट मिलने” को अपराध बताने वाला प्रावधान नहीं है।
राजस्थान पंचायती राज निर्वाचन नियमों में भी ऐसा कोई सामान्य 100 वोट की न्यूनतम सीमा वाला नियम सामने नहीं आया। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट पर राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 उपलब्ध हैं।
⚖️ हाईकोर्ट के नाम पर भी गलत दावा
वायरल तस्वीर में “राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश” लिखकर इसे न्यायालय के फैसले से जोड़ा गया है। लेकिन उपलब्ध हाईकोर्ट रिकॉर्ड में इस तरह का कोई आदेश नहीं मिला जिसमें प्रत्येक सरपंच प्रत्याशी को न्यूनतम 100 वोट प्राप्त करना अनिवार्य किया गया हो और कम वोट मिलने पर 6 महीने की सजा व ₹50,000 जुर्माना निर्धारित किया गया हो।
📰 Pragti News Fact Check
वायरल दावा: 100 से कम वोट = 6 महीने जेल + ₹50,000 जुर्माना
स्थिति: ❌ भ्रामक/फर्जी दावा
100 वोट की अनिवार्यता: ❌ नहीं मिली
सिर्फ कम वोट मिलने पर जेल: ❌ ऐसा प्रावधान नहीं मिला
₹50,000 जुर्माना: ❌ इस आधार पर ऐसा प्रावधान नहीं मिला
राजस्थान हाईकोर्ट का ऐसा सामान्य आदेश: ❌ प्रमाणित नहीं
निष्कर्ष: सरपंच चुनाव में किसी प्रत्याशी को 100 से कम वोट मिलना अपने-आप में अपराध नहीं है। चुनाव से संबंधित किसी वास्तविक अपराध पर अलग कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं, लेकिन वायरल पोस्ट में बताई गई “100 वोट नहीं मिले तो 6 महीने जेल और ₹50 हजार जुर्माना” वाली बात को राजस्थान के सामान्य पंचायत चुनाव नियम के रूप में प्रकाशित करना सही नहीं होगा।

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