खैरथल: ड्रोन व आतिशबाज़ी पर पूर्ण प्रतिबंध, जिला कलेक्टर का आदेश

खैरथल, 09 मई 2025: जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने लोक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खैरथल जिले क्षेत्र में ड्रोन, हॉट एयर बैलून और आतिशबाज़ी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रभाव में लाया गया है।

आदेश के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति के ड्रोन, बैलून जैसे यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। साथ ही, बिना लाइसेंस या अनुमति के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर भी रोक लगाई गई है। आतिशबाज़ी केवल उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही की जा सकेगी।

प्रमुख प्रावधान:

  • आदेश 9 मई से लागू होकर दो माह तक प्रभावी रहेगा।
  • उल्लंघन करने पर धारा 223 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता एवं नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
  • जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील की है ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रह सके।

प्रशासन का यह कदम ऐसे समय में आया है जब विभिन्न स्थानों पर ड्रोन का दुरुपयोग और पटाखों से उत्पन्न शोर व प्रदूषण कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहे हैं।



 


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