RTI में सूचना नहीं देने पर सूचना आयोग सख्त, ग्राम पंचायत जिन्दोली के मामले में ₹5 हजार की शास्ति

मुंडावर। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराने तथा आयोग के पूर्व आदेश की अनुपालना नहीं करने के मामले में राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने प्रकरण संख्या RIC/KHTJ/C/2026/006502 में दिनांक 29 जुलाई 2026 को आदेश जारी करते हुए संबंधित लोक सूचना अधिकारी पर ₹5,000 की शास्ति अधिरोपित की है।

मामला ग्राम पंचायत जिन्दोली, तहसील मुंडावर, जिला खैरथल-तिजारा से जुड़ा है। परिवादी भीम सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत से संबंधित सूचना मांगी गई थी। सूचना उपलब्ध नहीं होने पर मामला राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष पहुंचा। इस प्रकरण में पूर्व में द्वितीय अपील संख्या 015310/2025 में आयोग द्वारा 18 दिसंबर 2025 को आदेश पारित किया गया था। इसके बावजूद आदेश की अपेक्षित अनुपालना नहीं होने पर मामला पुनः आयोग के समक्ष पहुंचा।

आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान पूर्व आदेश की अनुपालना नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया गया। इसके बाद आयोग ने संबंधित लोक सूचना अधिकारी पर ₹5,000 की शास्ति लगाते हुए राशि को नियमानुसार वेतन से काटकर जमा कराने की कार्रवाई के निर्देश दिए। आदेश की प्रति लेखा शाखा तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति मुंडावर को भी भेजी गई है।

आयोग के आदेश के बाद अब परिवादी की ओर से लंबित सूचना उपलब्ध करवाने तथा आयोग के आदेश की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए विकास अधिकारी, पंचायत समिति मुंडावर को लिखित आवेदन देने की तैयारी की जा रही है। आवेदन में पूर्व एवं वर्तमान दोनों आयोगीय आदेशों की अनुपालना, मांगी गई सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराने तथा की गई कार्रवाई की लिखित अनुपालना रिपोर्ट देने की मांग की जाएगी।

मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि जब सूचना आयोग द्वारा स्पष्ट आदेश जारी कर दिए जाते हैं, तब भी यदि संबंधित विभागीय अधिकारी उनकी अनुपालना नहीं करते हैं तो आम नागरिक को सूचना प्राप्त करने के लिए बार-बार अधिकारियों एवं आयोग के समक्ष जाने को मजबूर होना पड़ता है।

Tara Chand Khoydawal

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