Top News

पंचायती राज चुनाव-2026: खैरथल-तिजारा में राजनीतिक दलों की बैठक, 5.46 लाख मतदाता करेंगे मतदान

खैरथल-तिजारा, 6 अक्टूबर। पंचायती राज चुनाव-2026 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अतुल प्रकाश ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी दलों और अभ्यर्थियों से राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता की पालना करने की अपील की।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद सदस्य पदों के लिए 8 अक्टूबर को लोक सूचना जारी होगी, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, संवीक्षा 14 अक्टूबर और अभ्यर्थिता वापसी 15 अक्टूबर को होगी। चुनाव चिन्ह भी 15 अक्टूबर को आवंटित किए जाएंगे।

जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए तीसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को किशनगढ़बास एवं तिजारा पंचायत समितियों में तथा चौथे चरण का मतदान 14 नवंबर को मुंडावर, कोटकासिम, टपूकड़ा एवं ततारपुर में होगा। मतदान का समय सुबह 7 से शाम 6 बजे तक रहेगा। दोनों चरणों की मतगणना 20 नवंबर को होगी।

पंच और सरपंच पदों के लिए तीसरे चरण में 5 नवंबर तथा चौथे चरण में 16 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। इन पदों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद की जाएगी।

5.46 लाख से अधिक मतदाता

जिले की 7 पंचायत समितियों की 180 ग्राम पंचायतों और 1,728 वार्डों में करीब 5,46,345 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 2,86,818 पुरुष और 2,59,527 महिला मतदाता शामिल हैं। जिले में कुल 664 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

पहचान पत्र जरूरी

मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त बैंक/डाकघर पासबुक, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद/विधायक पहचान पत्र तथा यूडीआईडी कार्ड में से कोई एक अनुमोदित मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकेगा।

24 घंटे कंट्रोल रूम

चुनाव संबंधी शिकायतों और सूचनाओं के लिए जिला स्तर पर 24x7 चुनाव नियंत्रण कक्ष संचालित रहेगा। इसका हेल्पलाइन नंबर 01460-298205 है। मतदान दिवस पर मतदाताओं की सहायता के लिए मतदान केंद्रों के समीप मतदाता सहायता केंद्र भी बनाए जाएंगे।

चुनाव खर्च की सीमा तय

आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की है। जिला परिषद सदस्य के लिए 3 लाख रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपये और सरपंच के लिए 1 लाख रुपये खर्च सीमा निर्धारित है। चुनाव प्रचार में लाउडस्पीकर और वाहनों के उपयोग के लिए सक्षम अधिकारी से लिखित अनुमति लेना आवश्यक होगा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

आचार संहिता लागू

चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ संबंधित पंचायती क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। पहले से जारी कार्यादेश अथवा चल रहे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे, जबकि नई योजनाओं, नए विकास कार्यों और नए कार्यादेशों पर प्रतिबंध रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों, मतदाताओं और मीडिया से चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने तथा मतदाताओं से निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की।

Post a Comment

Previous Post Next Post