नई दिल्ली/जयपुर,राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। पंचायत सीमांकन से जुड़े मामलों में दायर सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने राज्य में पंचायत सीमांकन प्रक्रिया को अंतिम मंजूरी दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सिंहानिया गांव सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा दाखिल की गई विशेष अनुमति याचिकाएं (SLP) निरस्त कर दीं। कोर्ट के इस निर्णय के बाद राजस्थान में पंचायत चुनाव कराने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
अदालत के फैसले के अनुसार अब राज्य में पंचायत चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक संपन्न कराए जाएंगे।
इस फैसले को ग्रामीण लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से सीमांकन को लेकर चुनाव प्रक्रिया अटकी हुई थी। अब प्रदेश के लाखों ग्रामीण मतदाताओं को अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा।


