निरीक्षण के दौरान ततारपुर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित कई ई-मित्र केंद्रों पर सरकार द्वारा निर्धारित दर सूची (रेट लिस्ट) एवं ई-मित्र का अधिकृत बैनर प्रदर्शित नहीं पाया गया। इस पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार पेनल्टी की कार्रवाई करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस प्रकार के औचक निरीक्षण नियमित रूप से जारी रहेंगे तथा अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि ई-मित्र केंद्रों पर किसी भी सेवा के लिए केवल सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का ही भुगतान करें तथा भुगतान के बाद रसीद अवश्य प्राप्त करें। यदि कोई संचालक निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलता है या रसीद देने से इंकार करता है, तो इसकी शिकायत राजस्थान संपर्क पोर्टल या टोल-फ्री नंबर *181* पर अथवा जिला कार्यालय में दर्ज कराएं।

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