प्रदेश में जनसंख्या असंतुलन के कारण उत्पन्न हो रही अशांति को रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बड़ा और अहम निर्णय लिया है। आज राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक में अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों तथा किरायेदारों के अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विधेयक–2026 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि यह विधेयक सामाजिक संतुलन बनाए रखने, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय नागरिकों के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक ठोस कदम है। सरकार का मानना है कि जनसंख्या असंतुलन के कारण कई क्षेत्रों में तनाव और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिसे नियंत्रित करना आवश्यक हो गया था। इस विधेयक के लागू होने से स्थायी निवासियों की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और किरायेदारों के अधिकारों को भी कानूनी संरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष को निशाना बनाना नहीं, बल्कि प्रदेश में शांति, सौहार्द और सामाजिक समरसता को बनाए रखना है। यह निर्णय भविष्य में संभावित अशांति को रोकने में प्रभावी साबित होगा।
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