अलवर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इंडसइंड बैंक को सेवा दोष का दोषी ठहराया है। आयोग के अध्यक्ष के.के. अग्रवाल ने यह फैसला सुनाते हुए अलवर स्कीम निवासी पीड़ित आनंद जैन को बड़ी राहत दी है।
मामले के अनुसार, आनंद जैन के बैंक खाते से 6 लाख 89 हजार 992 रुपये अज्ञात खातों में ट्रांसफर हो गए थे। पीड़ित ने तत्काल बैंक प्रबंधन को इसकी सूचना दी, लेकिन शिकायत के दौरान भी बैंक प्रबंधक के सामने खाते से राशि ट्रांसफर होती रही। इसके बावजूद बैंक न तो खाता फ्रीज कर सका और न ही ट्रांसफर हुई राशि वापस मंगाने में कोई प्रभावी कदम उठा। बैंक ने पीड़ित को केवल साइबर थाने में दर्ज मामले के आधार पर राहत लेने की सलाह दी।
आयोग ने इसे स्पष्ट रूप से बैंक की सेवा में गंभीर लापरवाही माना और इंडसइंड बैंक को आदेश दिया कि वह 6,89,992 रुपये ब्याज सहित लौटाए। इसके अलावा मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपये तथा परिवाद व्यय के रूप में 11 हजार रुपये भी अगले 45 दिनों में अदा करे। इस फैसले से अब पीड़ित आनंद जैन को न्याय और राहत मिलेगी।
