जयपुर/झालावाड़। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच ने गवर्नमेंट आईटीआई झालावाड़ में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी अनुदेशकों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार तथा गवर्नमेंट ITI झालावाड़ के प्रिंसिपल सुपरीटेंडेंट को निर्देश दिए हैं कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत कनिष्ठ अनुदेशक—हरीश कुमार गौतम एवं अन्य—को नियमित रूप से चयनित कार्मिकों के पदभार ग्रहण करने तक सेवा में निरंतर रखा जाए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आर.के. गौतम / जी.एस. गौतम ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता लंबे समय से गवर्नमेंट ITI झालावाड़ में गेस्ट फैकल्टी के रूप में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वर्ष 2025 में नई वैकेंसी निकालकर उन्हें बदल दिया गया है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व निर्णयों के विपरीत है।
अदालत ने अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों से सहमति जताते हुए माना कि गेस्ट फैकल्टी अनुदेशकों को हटाना उचित नहीं है। अतः उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि नियमित रूप से चयनित कनिष्ठ अनुदेशकों के ज्वाइन करने तक वर्तमान गेस्ट फैकल्टी को उनके पद पर कार्यरत रखा जाए।
इस निर्णय से झालावाड़ के गवर्नमेंट ITI में कार्यरत गेस्ट कार्मिकों को बड़ी राहत मिली है और भविष्य में उनके रोजगार की निरंतरता सुनिश्चित हुई है।