जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच के न्यायाधीश जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने प्रबोधक सलीम खान द्वारा दायर याचिका पर बड़ी राहत देते हुए नोशनल लाभ की पुनः रिकवरी पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता को अदालती आदेश की पालना में दिए गए लाभ की वापसी prima facie उचित नहीं लगती, इसलिए फिलहाल रिकवरी प्रक्रिया रोक दी जाती है।
अदालत ने इस मामले में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक बीकानेर, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक अलवर, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अलवर को नोटिस जारी कर निश्चित समयावधि में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आमिर खान एवं राम प्रताप सैनी ने पैरवी की।
मामले की जानकारी शौकत खान, माइनॉरिटी अधिकारी कर्मचारी महासंघ मुंडावर एवं प्रधानाध्यापक सोडा की ढाणी, द्वारा साझा की गई।
