पालनहार योजना

पालनहार योजना

पालनहार योजना

उद्देश्य

अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देना।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारतवर्ष में अनूठी व अनुकरणीय है।

पात्रता

  1. अनाथ बच्चे
  2. मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्यु दण्ड या आजीवन  कारावास की सजा हो चुकी हो के बच्चेे
  3. निराश्रित पेंषन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे 
  4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे 
  5. एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे
  6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
  7. नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
  8. विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे
  9. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे
देय लाभ
  1. 0-6 आयु वर्ग के बच्चे हेतु - 500 रुपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)
  2. 6-18 आयु वर्ग के बच्चे हेतु - 1000 रुपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
  3. वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु - 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)

शर्तें

  1. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  2. बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  3. पालनहार एवं बच्चे आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो।

आवश्यक दस्तावेज

  1. अनाथ बच्चो के प्रकरण में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  2. न्यायिक दण्डादेश से दण्डित माता-पिता के बच्चों के प्रकरण में दण्डादेश की प्रति।
  3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ. आदेश) 
  4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में विधवा माता के पुनर्विवाह करने के प्रमाण पत्र की प्रति।
  5. एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चों के प्रकरण में ए.आर.टी. सेन्टर द्वारा जारी ए.आर.डी. डायरी (ग्रीन डायरी) की प्रति
  6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चों के प्रकरण में सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
  7. नाता जाने वाली माता की के बच्चों के प्रकरण में माता को नाता गये हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र।
  8. विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चों के प्रकरण में सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये 40% या अधिक निःशक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति
  9. तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चों के प्रकरण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ. आदेश

अन्य आवश्यक दस्तावेज

  1. पालनहार का भामाशाह नम्बर (EID/UID Number)  
  2. पालनहार का मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र की प्रति
  3. आय प्रमाण पत्र (वार्षिक आय रु. 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए): विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला हेतु सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदेश पर्याप्त होगा।
  4. बच्चे का आधार कार्ड (UID Number) 
  5. अनाथ बच्चों का पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र
  6. आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकरण/विद्यालय में अध्यनरत् होने का प्रमाण पत्र

आवेदन
ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करे 

आवेदन एवं भुगतान की स्थिति देखने हेतु




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