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घर के सामने हो रहा अवैध निर्माण? ऐसे करें शिकायत, पहचान गोपनीय रखने के भी हैं विकल्प

नई दिल्ली। अगर आपके घर के सामने या आसपास बिना अनुमति निर्माण हो रहा है, रास्ते पर अतिक्रमण किया जा रहा है या सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है, तो इसे लेकर संबंधित विभाग में शिकायत की जा सकती है। खास बात यह है कि शिकायतकर्ता अपनी पहचान सार्वजनिक नहीं करना चाहता तो कई मामलों में ऑनलाइन माध्यमों का सहारा लिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदिदेव कुमार के मुताबिक, अवैध निर्माण की शिकायत करने से पहले उसके संबंध में उपलब्ध साक्ष्य सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए निर्माण की फोटो और वीडियो बनाई जा सकती है। संभव हो तो RTI के जरिए स्वीकृत नक्शे या निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

नगर निगम या विकास प्राधिकरण में करें शिकायत

अवैध निर्माण के मामलों में सबसे पहले संबंधित नगर निगम, नगर पालिका या विकास प्राधिकरण के पास शिकायत की जा सकती है। शिकायत में संपत्ति या खसरा संख्या, निर्माण का स्थान और किस नियम का उल्लंघन हो रहा है, इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से देना उपयोगी रहेगा।

स्थानीय निकायों के पास भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन पर नोटिस जारी करने और नियमानुसार कार्रवाई करने की शक्तियां होती हैं।

पहचान गोपनीय रखनी हो तो ऑनलाइन शिकायत

अगर शिकायतकर्ता सीधे कार्यालय जाकर शिकायत करने से बचना चाहता है, तो संबंधित नगर निकाय के ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल ऐप पर उपलब्ध शिकायत व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके अलावा राज्य की लोक शिकायत प्रणाली, ई-नगरपालिका पोर्टल या उपलब्ध CM हेल्पलाइन जैसे माध्यमों से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत करने के बाद मिलने वाला शिकायत नंबर/ट्रैकिंग नंबर जरूर सुरक्षित रखें। इससे आगे की कार्रवाई का रिकॉर्ड बना रहता है।

रास्ता बंद या तत्काल खतरा हो तो पुलिस को सूचना

यदि अवैध निर्माण के कारण सार्वजनिक रास्ता बाधित हो रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है या तत्काल सुरक्षा अथवा कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या पैदा हो रही है, तो पुलिस को भी सूचना दी जा सकती है।

ऐसी स्थिति में 112 पर सूचना देने का विकल्प भी है। शिकायतकर्ता पुलिस से अपनी पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध कर सकता है। हालांकि किस कानूनी प्रावधान के तहत कार्रवाई होगी, यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

सरकारी जमीन पर कब्जा हो तो कहां शिकायत करें?

अगर निर्माण सरकारी जमीन, भूजल भूमि, सड़क, नाली या पार्क जैसी सार्वजनिक भूमि पर हो रहा है, तो संबंधित राजस्व अधिकारियों के समक्ष शिकायत की जा सकती है। ऐसे मामलों में जिलाधिकारी या तहसील स्तर के संबंधित अधिकारी को आवेदन देने का विकल्प रहता है।

अगर स्थानीय स्तर पर बार-बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होती, तो परिस्थितियों के अनुसार कानूनी सलाह लेकर हाईकोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका का रास्ता भी अपनाया जा सकता है।

शिकायत करने से पहले ये सबूत जरूर रखें

अवैध निर्माण की शिकायत को मजबूत बनाने के लिए उपलब्ध दस्तावेजों और शिकायतों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है।

  • निर्माण की तारीख सहित फोटो/वीडियो
  • संपत्ति या खसरा संख्या
  • स्वीकृत नक्शे से संबंधित जानकारी
  • RTI से प्राप्त दस्तावेज
  • ऑनलाइन शिकायत की रसीद
  • शिकायत नंबर/ट्रैकिंग नंबर
  • विभाग की ओर से मिले नोटिस या जवाब

ध्यान रखें: केवल किसी निर्माण को देखकर उसे कानूनी रूप से “अवैध” मान लेना पर्याप्त नहीं है। अंतिम स्थिति संबंधित प्राधिकरण के रिकॉर्ड, स्वीकृत नक्शे और लागू भवन नियमों के आधार पर तय होती है।

स्रोत: NDTV India, 27 सितंबर 2026

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