योजना का उद्देश्य युवाओं द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार श्रेणी में नवीन उद्यम स्थापित करने अथवा पहले से स्थापित उद्यम के विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु प्रोत्साहन देना है। योजना के तहत 8वीं से 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र में ₹7.50 लाख तक तथा सेवा/व्यापार क्षेत्र में ₹3.50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें 10 प्रतिशत या अधिकतम ₹35,000 तक का मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। इसी प्रकार स्नातक एवं आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं को विनिर्माण क्षेत्र में ₹10.00 लाख तक तथा सेवा/व्यापार क्षेत्र में ₹5.00 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 10 प्रतिशत या अधिकतम ₹50,000 तक का मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। दोनों ही श्रेणियों में ब्याज तथा CGTMSE शुल्क का 100 प्रतिशत पुनर्भरण किया जाएगा तथा ऋण अनुदान अवधि 5 वर्ष तक रहेगी।
इस योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है तथा उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। योजना में व्यक्तिगत एवं संस्थागत दोनों श्रेणियों के आवेदक पात्र होंगे। इच्छुक युवा SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं मार्गदर्शन के लिए कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, खैरथल-तिजारा से संपर्क किया जा सकता है।

