1 अक्टूबर से आधार सेवाओं के शुल्क में बदलाव, यूआईडीएआई ने जारी की नई दरें

1 अक्टूबर से आधार सेवाओं के शुल्क में बदलाव, यूआईडीएआई ने जारी की नई दरें
खैरथल-तिजारा, एक अक्टूबर। संयुक्त निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग ने बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार, आधार से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क की संशोधित दरें 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगी। ये नई दरें 30 सितम्बर 2028 तक प्रभावी रहेंगी।

उन्होंने बताया कि अधिसूचना के मुताबिक, नया आधार बनवाना और 5 से 7 वर्ष तथा 15 से 17 वर्ष आयु के बच्चों का अनिवार्य बॉयोमैट्रिक अपडेट पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। वहीं, 7 से 15 वर्ष आयु वर्ग के लिए 30 सितम्बर 2026 तक बॉयोमैट्रिक अपडेट निःशुल्क किया जा सकेगा। 17 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को अनिवार्य बॉयोमैट्रिक अपडेट या अन्य बॉयोमैट्रिक अपडेशन (डेमोग्राफिक अपडेट के साथ या बिना) के लिए ₹125 शुल्क देना होगा।

इसके अलावा, किसी एक या अधिक फील्ड में डेमोग्राफिक अपडेट तथा पहचान और पता अपडेट के लिए ₹75 का शुल्क निर्धारित किया गया है। यह सेवा आधार केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी, जबकि माय आधार पोर्टल के माध्यम से पहचान और पता अपडेट 14 जून 2026 तक निःशुल्क किया जा सकेगा।

यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि नया आधार कार्ड बनवाने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और यह सेवा पहले की तरह मुफ्त ही रहेगी।

Tara Chand Khoydawal

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