क़ृषि विभाग का बड़ा फैसला: बिना लाइसेंस खाद-बीज बेचा तो होगी सख्त कार्रवाई!

क़ृषि विभाग का बड़ा फैसला: बिना लाइसेंस खाद-बीज बेचा तो होगी सख्त कार्रवाई!

🖋 संवाददाता – अनिल बजाज, मुंडावर

🔸 खैरथल: क़ृषि विभाग ने किसानों को मिलावट और घटिया कृषि उत्पादों से बचाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिले के संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) विजय सिंह ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना लाइसेंस गांवों में खाद, बीज या कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

🔻 किनके खिलाफ होगी कार्रवाई?

  • किराना दुकानदार
  • दूध डेरी संचालक
  • कोई भी अनधिकृत विक्रेता

यदि ये लोग बीज अधिनियम 1966, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, कीटनाशक अधिनियम 1968, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 जैसे कानूनों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

🛑 विभाग ने यह भी साफ किया कि जिले में नकली या निम्न गुणवत्ता वाले खाद-बीज व कीटनाशकों की बिक्री किसी भी स्थिति में नहीं होने दी जाएगी।


🔍 खाद-बीज की अवैध बिक्री पर विशेष निगरानी:
संयुक्त निदेशक ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न गतिविधियों पर अभियान चलाया जाए:
✅ अवैध भंडारण
✅ अधिक कीमत वसूलना
✅ टैगिंग (एक उत्पाद के साथ जबरन दूसरा उत्पाद बेचना)
✅ कृषि उपयोग वाले यूरिया का गैर-कृषि उपयोग

🎯 लक्ष्य: किसानों को सही दाम पर शुद्ध कृषि आदान (input) उपलब्ध कराना।


👁‍🗨 फील्ड स्टाफ को निगरानी के निर्देश
ज़िले के सभी कृषि पर्यवेक्षकों और सहायक कृषि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपना मुखबिर तंत्र मजबूत करें और गांवों में होने वाली अनाधिकृत गतिविधियों पर सतत निगरानी रखें, जिससे तत्काल कार्यवाही हो सके।


🟢 यह निर्देश किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए अहम कदम है और आने वाले समय में खेतों में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा।



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