उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति- अनुसूचित जनजाति

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति- अनुसूचित जनजाति
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति- अनुसूचित जनजाति
    योजना की पात्रता 
  1. छात्र-छात्रा के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।
  2. छात्र-छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
  3. छात्र-छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो।
  4. छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।
आवश्यक दस्तावेज
  1. भामाशाह आई.डी.
  2. आधार कार्ड
  3. मूल निवास प्रमाण पत्र
  4. आय घोषणा पत्र
  5. फीस की रसीद
  6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका
नोटः- विद्यार्थी की जाति एवं अन्य विवरण की सूचना भामाशाह पोर्टल के माध्यम से छात्रवृति पोर्टल पर ली जाती है।

देय लाभ

इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।


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