डाॅ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

  
डाॅ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
  1. छात्र-छात्रा के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 1,00 लाख तक हो।
  2. छात्र-छात्रा राजकीय शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
  3. छात्र-छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा विशेष पिछडा वर्ग के अतिरिक्त) सामान्य श्रेणी का हो।
  4. छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।
◆ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का फूंका पुतला

आवश्यक दस्तावेज
  1. भामाशाह आई.डी.
  2. आधार कार्ड
  3. मूल निवास प्रमाण पत्र
  4. आय घोषणा पत्र
  5. फीस की रसीद
  6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षण की अंक तालिका

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