वाहन फाइनेंस, किश्त डिफॉल्ट और रिकवरी एजेंट: आपके अधिकार और नियमों की पूरी जानकारी

आज के समय में वाहन फाइनेंस लेना बहुत आम हो गया है। मोटरसाइकिल से लेकर कार तक, ज्यादातर लोग आसान किश्तों (EMI) पर वाहन खरीदते हैं। लेकिन कई बार आर्थिक कारणों या अन्य परिस्थितियों में किश्त समय पर जमा नहीं हो पाती, और यही से शुरू होता है रिकवरी का दौर


इस लेख में हम जानेंगे:

  • फाइनेंस पर खरीदे गए वाहन की किस्त डिफॉल्ट होने पर क्या हो सकता है?
  • रिकवरी एजेंट क्या कर सकते हैं और क्या नहीं?
  • आपके अधिकार क्या हैं?
  • अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो शिकायत कैसे करें?

🔴 किस्त डिफॉल्ट कब माना जाता है?

अगर आप लगातार 3 महीने (90 दिन) तक किश्त नहीं भरते, तो फाइनेंस कंपनी आपके लोन को NPA (Non-Performing Asset) घोषित कर सकती है। इसके बाद:

  • आपको नोटिस भेजा जाता है।
  • बातचीत के प्रयास किए जाते हैं।
  • फिर रिकवरी एजेंसी को मामला सौंपा जा सकता है।

⚠️ रिकवरी एजेंट की क्या भूमिका होती है?

रिकवरी एजेंट को कंपनी द्वारा अधिकृत किया जाता है कि वे बकाया वसूली करें। लेकिन उनके कार्य करने के लिए नियम तय हैं:

क्या कर सकते हैं?

  • ग्राहक से संपर्क करना (सुबह 7 से शाम 7 के बीच)
  • बकाया राशि की मांग करना
  • बातचीत से समाधान निकालने का प्रयास
  • वाहन को कब्जे में लेना (पर केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत)

क्या नहीं कर सकते?

  • गाली-गलौच, डराना, धमकाना
  • रात को या बार-बार कॉल करना
  • जबरदस्ती गाड़ी छीन लेना
  • बिना पहचान पत्र के संपर्क करना
  • महिला ग्राहक से पुरुष एजेंट का संपर्क करना (नियम विरुद्ध है)

📜 कानूनी नियम और अधिनियम

🔹 SARFAESI Act, 2002

अगर लोन राशि बड़ी है और लोन डिफॉल्ट हो चुका है, तो इस अधिनियम के तहत बैंक संपत्ति या वाहन को कब्जे में ले सकता है – पर केवल नोटिस देने के बाद।

🔹 RBI की गाइडलाइन्स

RBI ने रिकवरी एजेंट्स के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं, जो कि सभी बैंकों और NBFCs पर लागू होते हैं। उदाहरण:

  • एजेंट को प्रशिक्षित और प्रमाणित होना चाहिए।
  • ग्राहक के साथ गरिमा और मर्यादा से पेश आना जरूरी है।
  • एजेंट को ग्राहक के घर आने पर पहचान पत्र और अधिकृत पत्र दिखाना जरूरी है।

🛡️ आपके अधिकार क्या हैं?

  • आप रिकवरी एजेंट से उनकी पहचान मांग सकते हैं।
  • उनके व्यवहार की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
  • आप किसी भी प्रकार के उत्पीड़न पर पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
  • साथ ही RBI, फाइनेंस कंपनी की वेबसाइट, या ग्राहक फोरम में शिकायत कर सकते हैं।

📬 शिकायत कैसे करें?

यदि आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो आप:

  1. थाने में लिखित शिकायत दे सकते हैं (हमने ऊपर एक प्रारूप भी दिया है)।
  2. फाइनेंस कंपनी की ग्राहक सेवा / शिकायत पोर्टल पर शिकायत करें।
  3. RBI के Banking Ombudsman / Complaint Portal (https://cms.rbi.org.in) पर ऑनलाइन शिकायत करें।

🔚 निष्कर्ष:

वाहन फाइनेंस एक सुविधा है, लेकिन भुगतान में चूक के बाद भी आपके अधिकार सुरक्षित हैं। रिकवरी एजेंटों को भी तय सीमा और मर्यादा में कार्य करना होता है। यदि कोई भी एजेंट या कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है, तो आप कानूनी रूप से कार्रवाई कर सकते हैं।



 


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