1. संक्षिप्त नाम , उद्देश्य , विस्तार एवं लागू होना
1.1 यह योजना निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना कहलायेगी । यह योजना भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक ( नियोजन तथा सेवा शर्तो का विनियमन ) अधिनियम , 1996 की धारा 22 ( 1 ) ( एच ) सपठित राज्य नियम , 2009 के नियम 57 एवं 58 के अन्तर्गत प्रवर्तित की जाती है । निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना ( भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत )
1.2 इस योजना का उद्देश्य मण्डल में पंजीकृत एवं पात्रताधारक हिताधिकारियों को बीमा एवं पेंशन योजना का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना , प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से लाभान्वित करना है । प्रस्तावना : – केन्द्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तथा कम आय वर्ग के व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना , प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना लागू की गई है । मण्डल में पंजीकृत तथा उक्त योजनाओं की पात्रता रखने वाले हिताधिकारियों को लाभान्वित करने के लिए मण्डल द्वारा अंशतः अथवा पूर्ण प्रीमियम या अंशदान राशि का पुनर्भरण करने के प्रयोजनार्थ यह योजना बनाई गयी है ।
1.3 यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी ।
1.4 यह योजना 01 जनवरी , 2016 से लागू होगी ।
2. परिभाषायें –
2.1 इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ” अधिनियम ” का आशय भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक ( नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन ) अधिनियम , 1996 ( 1996 का 27 ) से अभिप्रेत है
2.2 ” नियम , 2009 का आशय राजस्थान भवन और संनिर्माण श्रमिक ( नियोजन तथा सेवा शर्तों का
2.3 नियमन ) नियम , 2009 से अभिप्रेत है ;
2.4 ” मण्डल ” का आशय धारा 18 की उपधारा ( 1 ) के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान से अभिप्रेत है
2.5 ” सचिव ” का आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है
2.6 ” परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में , जो इस योजना में परिभाषित नहीं किये गये है किन्तु अधिनियम , 1996 या नियम , 2009 में परिभाषित या प्रयुक्त है , वही अर्थ होगा जो अधिनियम , 1996 या नियम , 2009 में परिभाषित है ।
2.7 ” प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से आशय केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से अभिप्रेत है ।
2.8 ” प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आशय केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा योजना के प्रावधानों व नियमों से अभिप्रेत है ।
2.9 ” अटल पेंशन योजना से आशय केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई अटल पेंशन योजना तथा योजना के प्रावधानों व नियमों से अभिप्रेत है ।
2.10 ” सक्षम अधिकारी ” से आशय योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी के बैंक खाते में अंशदान या प्रीमियम राशि का पुनर्भरण करने हेतु सक्षम घोषित किये गये अधिकारी से अभिप्रेत है ।
3. पात्रता एवं शर्ते –
3.1 मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो ।
3.2 हिताधिकारी के नाम में बैंक में बचत खाता हो ।
3.3 हिताधिकारी के पास आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड हो । ( वैकल्पिक )
3.4 हिताधिकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना , प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना की सदस्यता हेतु पात्रता धारक हो तथा उसके द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से इन योजनाओं या इनमें से किन्हीं योजना के अंशदान / प्रीमियम राशि की कटौति किये जाने की सहमति सम्बन्धित बैंक को दी गई हो ।
3.5 हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते के माध्यम से इन योजनाओं के वार्षिक अंशदान / प्रीमियम राशि की कटौति कराई गई हो ।
4. योजना में देय हितलाभ –
4.1 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौति कराई गई वार्षिक प्रीमियम राशि 12.00 रूपये का शतप्रतिशत पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा ।
4.2 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौति कराई गई वार्षिक प्रीमियम राशि 330.00 रूपये के 50 प्रतिशत अर्थात् 16500 रूपये का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा ।
4.3 अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौति कराई गई वार्षिक अंशदान राशि में से , अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 1000 रूपये मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए औसत वार्षिक अंशदान की 50 प्रतिशत अर्थात् आधी अंशदान राशि का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा ।
5. योजना के लागू होने की प्रक्रिया –
5.1 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना , प्रधानमंत्री जीवन ज्याति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना हेतु पात्रता धारक हिताधिकारियों द्वारा इन योजनाओं के अन्तर्गत अंशदान जमा कराने अथवा प्रीमियम जमा कराने की सहमति संबंधित बैंक , जिसमें हिताधिकारी का स्वयं के नाम में बचत बैंक खाता हो , को दी जायेगी । 5.2 हिताधिकारी द्वारा दी गई सहमति के आधार पर इन योजनाओं में देय वार्षिक अंशदान अथवा प्रीमियम राशि स्वयं के बचत बैंक खाते से संबंधित बैंक द्वारा कटौति की जायेगी ।
5.3 इन योजनाओं के अन्तर्गत वार्षिक अंशदान अथवा प्रीमियम राशि स्वयं के बचत बैंक खाते में से कटौति कर जमा कराये जाने के प्रमाण ( बैंक खाते की पासबुक की स्वप्रमाणित प्रति ) सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर इन योजनाओं के अन्तर्गत मण्डल द्वारा पुनर्भरण की जाने वाली अंशदान या प्रीमियम राशि , निर्धारित की गई सीमा में सक्षम अधिकारी द्वारा हिताधिकारी के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी ।
6. योजना के अन्तर्गत आवेदन की प्रक्रिया –
6.1 हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत निर्धारित आवेदन पत्र ( प्रपत्र 1 ) में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी अथवा अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगा ।
6.2 आवेदन पत्र ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
6.3 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि- आवेदन पत्र अंशदान या प्रीमियम राशि हिताधिकारी के बैंक बचत खाते से कटौति किये जाने के वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि में किया जा सकेगा ।
7. अंशदान अथवा प्रीमियम राशि के पुनर्भरण की प्रक्रिया
हिताधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किये गये आवेदन के आधार पर स्थानीय श्रम कार्यालय के अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी अथवा अन्य विभाग के अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा हिताधिकारी के बैंक खाते में मण्डल द्वारा पुनर्भरण की जाने वाली अंशदान अथवा प्रीमियम राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी ।
8. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज निर्धारित प्रपत्र में पूरे भरे हुए व सभी पूर्ति किये हुए आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगा :
8.1 हिताधिकारी के पंजीयन परिचय पत्र की प्रति
8.2 हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ ( जिसमें हिताधिकारी का नाम , बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो ) की प्रति
8.3 हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक का संबंधित पृष्ठ , जिस पर उक्त योजनाओं के अंशदान / प्रीमियम राशि की कटौति किये जाने का विवरण अंकित हो
8.3 हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति ( वैकल्पिक )
9. विसंगति का निराकरण –
निर्माण श्रमिक जीवन एवं भविष्य सुरक्षा योजना ” की उल्लेखित शर्तो / नियमों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य विसंगति उत्पन्न होती है , तो उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम माना जावेगा ।