कोटकासिम पुलिस से प्राप्त प्रारंभिक सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक डॉ. मीनाक्षी मीणा एवं कनिष्ठ सहायक मनीष कुमार वर्मा द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रकरण की जांच की गई। जांच के दौरान पिकअप वाहन संख्या RJ32GE1461 से 70 तथा HR47 F2158 से 74 घरेलू गैस सिलेंडर, कुल 144 सिलेंडर बरामद किए गए।
जांच के दौरान वाहन चालकों प्रवीण कुमार एवं मनोज द्वारा गैस सिलेंडरों के परिवहन से संबंधित कोई वैध लाइसेंस, अनुमति अथवा बिल सहित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इस पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दोनों पिकअप वाहनों एवं बरामद 144 घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया।
उन्होंने बताया की जब्त किए गए गैस सिलेंडरों एवं वाहनों को आगामी विधिक कार्रवाई तक सुरक्षित रखने के लिए सम्राट राव गैस एजेंसी, बूढ़ी बावल के गोदाम में सुपुर्द किया गया है। प्रकरण में नियमानुसार एफआईआर दर्ज करवाने की कार्रवाई की जा रही है तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध परिवहन, अनधिकृत भंडारण एवं कालाबाजारी के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी तथा ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
