विकास दिव्यकीर्ति की मुश्किलें बढ़ीं, अजमेर कोर्ट ने भेजा समन – 22 जुलाई को तलब

अजमेर: IAS अभ्यर्थियों के बीच प्रसिद्ध Drishti IAS कोचिंग संस्थान के संस्थापक डॉ. विकास दिव्यकीर्ति अब कानूनी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में न्यायपालिका को लेकर की गई टिप्पणी के बाद अजमेर कोर्ट ने दिव्यकीर्ति के खिलाफ संज्ञान लेते हुए उन्हें 22 जुलाई 2025 को कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है।

⚖️ कोर्ट का सख्त रुख

यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 अजमेर (माननीय मनमोहन चंदेल) की अदालत द्वारा दिया गया।
कोर्ट ने कहा:

"प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. विकास दिव्यकीर्ति ने तुच्छ प्रसिद्धि प्राप्त करने हेतु दुर्भावनापूर्ण रूप से न्यायपालिका के विरुद्ध अपमानजनक व व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया है।"

यह मामला अधिवक्ता कमलेश मंडोलिया की ओर से दायर शिकायत पर आधारित है।

📹 विवादित वीडियो में क्या कहा गया था?

विवाद एक यूट्यूब वीडियो से जुड़ा है जिसमें दिव्यकीर्ति ने “IAS बनाम Judge” की तुलना करते हुए कहा था कि:

  • जजों की नियुक्ति लॉबिंग और जुगाड़ से होती है,
  • वे अधिकतर मामलों में पुलिस पर निर्भर होते हैं,
  • और न्यायिक पद की गरिमा अब उतनी नहीं रही जितनी मानी जाती है।

कोर्ट के अनुसार, यह टिप्पणी न्यायपालिका की निष्पक्षता और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली मानी गई।

📜 कानूनी धाराएं

कोर्ट ने BNS 2023 की धारा 353(2), 356(2), 356(3) और आईटी एक्ट की धारा 66A(बी) के अंतर्गत मामला दर्ज करने योग्य माना है। इन धाराओं के अंतर्गत न्यायपालिका की अवमानना, अपमानजनक सामग्री का प्रसार, और सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाने जैसे अपराध आते हैं।

🧑‍⚖️ दिव्यकीर्ति की सफाई

डॉ. दिव्यकीर्ति ने कहा है कि विवादित वीडियो किसी अन्य यूट्यूब चैनल ने उनके बिना अनुमति के अपलोड किया था और उनकी मंशा किसी की मानहानि करने की नहीं थी। वे अदालत में अपना पक्ष रखने को तैयार हैं।


📣 सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर इस विवाद को लेकर दो तरह की राय सामने आ रही है।
एक वर्ग इसे "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" बता रहा है, वहीं दूसरा वर्ग इसे "न्यायपालिका की गरिमा पर हमला" मान रहा है।


📅 अगली सुनवाई

22 जुलाई 2025 को अजमेर कोर्ट में डॉ. विकास दिव्यकीर्ति को पेश होना होगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले में आगे क्या रुख अपनाती है।



 


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