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राजस्थान के नागौर जिले में बजरी खनन के सबसे बड़े कारोबारियों में शुमार मेघराज सिंह शेखावत पर खान विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रियांबड़ी और डेगाना इलाके में लूणी नदी की बजरी लीज में हुए अवैध खनन और ई-रवन्ना प्रणाली के दुरुपयोग को लेकर खान विभाग ने 49 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।
जांच में सामने आया है कि लीज शर्तों का उल्लंघन करते हुए मेघराज सिंह ने अवैध खनन किया, साथ ही ई-रवन्नों (इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट परमिट) का फर्जीवाड़ा कर बड़े पैमाने पर राजस्व की हानि पहुंचाई। खान विभाग ने स्पष्ट किया है कि जुर्माने की वसूली अब उनकी चल-अचल संपत्तियों को कुर्क कर की जाएगी।
यह कार्रवाई राज्य सरकार की अवैध खनन के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा मानी जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अन्य बजरी लीजधारकों की भी जांच की जा रही है और आने वाले दिनों में और नामों का खुलासा हो सकता है।
📌 महत्वपूर्ण बिंदु:
- ₹49 करोड़ से अधिक का जुर्माना
- नागौर के रियांबड़ी और डेगाना क्षेत्र में अवैध खनन
- ई-रवन्नों का दुरुपयोग प्रमाणित
- संपत्तियों की कुर्की से होगी वसूली
👉🏻 इस प्रकरण से प्रदेशभर के अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है।
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