खैरथल-तिजारा – 2 मई 2025 राजस्थान के तिजारा जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के गांव बघेरी कला में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। इस घटना में दूल्हे और उसके दोस्त ने अवैध पिस्टल से चार बार फायरिंग की, जिससे शादी की खुशियों के बीच दहशत फैल गई।
यह गांव पूर्व कैबिनेट मंत्री हेम सिंह भड़ाना का निवास स्थान है, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
अवैध पिस्टल से की गई फायरिंग
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, शादी समारोह में दूल्हा और उसका एक साथी स्टेज के पास नाचते हुए अचानक फायरिंग करने लगे। कुल चार राउंड फायर किए गए। इन फायरिंग में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों में भय का माहौल बन गया।
हर्ष फायरिंग पर क्या कहता है कानून?
भारतीय कानून के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक या निजी कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग करना गैरकानूनी है। यह धारा 336, 337, 338, 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध माना जाता है।