मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2024 के लिए आवेदन कर सकेंगे 25 नवंबर तक।


इन दिव्यांगों को मिलेगी स्कूटी, लास्ट डेट से पहले यहां करें आवेदन

Mukhyamantri Divyang Scooty Yojana: आवेदकों को आय प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र,आधार कार्ड, जनाधार कार्ड,आयु प्रमाण पत्र, राजकीय /मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रमाण पत्र, रोजगार प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, फोटो (विकलांगता दर्शाता) दस्तावेजों को जनाधार कार्ड में अपडेट करवाना आवश्यक है. 


बाड़मेर. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आवेदन मांगे हैं. विशेष योग्यजन 25 नवम्बर तक ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल www.sso.rajsthan.gov.in SJMS DSAP के माध्यम से आवेदन कर सकते है.


राजस्थान सरकार बजट 2024-25 की घोषणा में उप मुख्यमंत्री द्वारा युवा विशेष योग्यजन को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2 हजार विशेष योग्यजन को स्कूटी दिए जाने की घोषणा की गई. ऐसे में विशेष योग्यजन जो चलने-फिरने में असमर्थ हैं और ऐसे विशेष योग्यजन जो राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत हैं अथवा रोजगार करने वाले युवा हैं उनको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निःशुल्क स्कूटी का वितरण किया जाएगा.


बालोतरा जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी घेवरचंद प्रजापत ने बताया कि आवेदकों को आय प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र,आधार कार्ड, जनाधार कार्ड,आयु प्रमाण पत्र, राजकीय /मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रमाण पत्र, रोजगार प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, फोटो (विकलांगता दर्शाता) दस्तावेजों को जनाधार कार्ड में अपडेट करवाना आवश्यक है.

विभाग के जिले स्तर के अधिकारियों से निम्न नम्बरों पर जानकारी ले सकते हैं


ये सभी दस्तावेज जन आधार कार्ड में अपडेट होने के पश्चात ही ऑनलाईन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2024 है. राज्य के किसी भी ई मित्र अथवा एसएसओ पोर्टल www.sso.rajsthan.gov.in SJMS DSAP के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

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