राजस्थान हाई कोर्ट ने बाल विवाह को लेकर भजनलाल सरकार को जरूरी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा- प्रदेश में कहीं भी किसी भी सूरत में बाल विवाह नहीं होना चाहिए। इसके लिए पंच-सरपंच को जागरूक किया जाए। अगर कहीं बाल विवाह का मामला आता है तो उसके लिए पंच-सरपंच जिम्मेदार होंगे। उन्हें कोर्ट में जवाब देना होगा। पंचायती राज नियम के तहत बाल विवाह रोकना पंच-सरपंच की ड्यूटी है।