राजस्थान में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य
राजस्थान में 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून तय की गई है। राज्य परिवहन अधिकारी नेमीचंद पारीक ने कहा कि बहुत से वाहन स्वामियों ने अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। इसे अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन स्वामी SIAM के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।