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कोटकासिम: "चप्पल कांड" की आरोपी पूर्व प्रधान विनोद कुमारी सांगवान की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज, पहले ही हो चुकी हैं पद से बर्खास्त

कोटकासिम: "चप्पल कांड" की आरोपी पूर्व प्रधान विनोद कुमारी सांगवान की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज, पहले ही हो चुकी हैं पद से बर्खास्त

कोटकासिम (खैरथल-तिजारा) चर्चित "चप्पल कांड" मामले में फंसी कोटकासिम पंचायत समिति की पूर्व प्रधान विनोद कुमारी सांगवान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। स्थानीय न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। इससे पहले प्रशासन ने उन्हें प्रधान पद से भी बर्खास्त कर दिया था।

यह मामला कुछ दिनों पूर्व तब सामने आया था जब एक सार्वजनिक आयोजन के दौरान आपसी कहासुनी में चप्पल चलने की घटना घटी। आरोप है कि इस घटना में विनोद कुमारी सांगवान का सीधा हस्तक्षेप था, जिससे प्रशासनिक मर्यादाएं तार-तार हुईं और कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए।

घटना के बाद से ही विनोद कुमारी के खिलाफ विरोध की आवाजें तेज़ हो गई थीं। जनप्रतिनिधि होते हुए इस प्रकार की हरकत पर न केवल आम जनता बल्कि राजनीतिक हलकों में भी नाराजगी देखने को मिली। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले उन्हें प्रधान पद से बर्खास्त किया और अब न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है।

अब यह देखना अहम होगा कि इस प्रकरण में आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है और विनोद कुमारी सांगवान की अगली रणनीति क्या रहती है।


कोटकासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान निलंबित, विकास अधिकारी से दुर्व्यवहार में दोषी पाई गईं


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