खैरथल-तिजारा, 30 अक्टूबर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने संशोधन निर्देश जारी करते हुए दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के लिए नए नियम लागू किए हैं। यह आदेश आगामी 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा।
प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध
जिला परिवहन अधिकारी, भिवाड़ी ने बताया कि नए निर्देशों के अनुसार, दिल्ली के बाहर पंजीकृत वे सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहन—जैसे एलजीवीएस, एमजीवीएस और एचजीवीएस—जो बीएस-VI मानकों का पालन नहीं करते हैं, 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
साथ ही, बीएस-IV मानक वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों को सीमित अवधि के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई है।
इन वाहनों को किसी भी समय अनुमति
निम्नलिखित श्रेणियों के वाहनों को वर्षभर दिल्ली में प्रवेश की अनुमति रहेगी—
• दिल्ली में पंजीकृत वाणिज्यिक मालवाहक वाहन
• बीएस-VI अनुपालक डीजल वाहन
• बीएस-IV अनुपालक डीजल वाहन (31.10.2026 तक)
• सीएनजी से चलने वाले वाहन
• एलएनजी (द्रवीकृत प्राकृतिक गैस) वाहन
• इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी)
