खैरथल-तिजारा, 30 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार सरकार ने सड़क एवं भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं उनकी वास्तविक स्थिति के आंकलन के लिए राज्य स्तर पर “सघन निरीक्षण अभियान” संचालित किए जाने का निर्णय लिया है,जिससे निर्माण कार्य गुणवत्ता एवं पारदर्शी रूप से संपादित किए जा सकें।यह अभियान 1 से 30 नवंबर तक चलाया जाएगा ।मुख्य सचिव श्री सुधांश पंत ने इसके लिए आदेश जारी किए है।
आदेशानुसार प्रदेश में भवनों एवं सड़कों के निर्माण तथा मरम्मत कार्य विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। समय-समय पर इन कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती रहती हैं।इन कार्यो की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण समितियों (inspection committees ) का गठन किया गया है।
मुख्य सचिव श्री पंत ने ने सार्वजानिक निर्माण विभाग, ) नगरीय विकास एवं आवास व स्वायत्त शासन विभाग तथा समग्र शिक्षा अभियान के भवन कार्यों के निरीक्षण के लिए अलग- अलग समितियाँ गठन करने के आदेश दिए है।
आदेश अनुसार इन विभागों के निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए निम्नानुसार समितियों का गठन किया गया है-
(अ) सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों हेतुः-
अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (संभाग के अधीन अन्य वृत से) व
अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (संभाग के अधीन अन्य जिले के गुण नियंत्रण खण्ड से) की सदस्यता में समिति गठित की गई है।नाम एवं पदनाम सहित समिति गठन का आदेश संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
(ब) नगरीय विकास एवं आवास व स्वायत्त शासन विभाग के कार्यों हेतुः-
अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (संबंधित वृत),अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (गुण नियंत्रण खण्ड),अधिशाषी अभियन्ता, स्वायत्त शासन/नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सदस्यता में निरीक्षण समिति गठित की गई है।
नाम एवं पदनाम सहित समिति गठन का आदेश संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया जाएगा।
इसी प्रकार समग्र शिक्षा अभियान के भवन कार्यों हेतु:-
अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (संबंधित वृत),अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (गुण नियंत्रण खण्ड),अधिशाषी अभियन्ता, समग्र शिक्षा अभियान की सदस्यता में समिति गठित करने के आदेश जारी किए गए है। नाम एवं पदनाम सहित समिति गठन का आदेश संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी किया जाएगा।
आदेशानुसार उक्त समितियां अपने निरीक्षण उपरांत रिपोर्ट संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगी एवं जिला कलेक्टर अपनी अभिशंसा सहित उक्त रिपोर्ट संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव को प्रेषित करेंगे।

