अलवर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पालनहार योजना के लाभार्थियों से अपील की है कि वे वर्ष 2025-26 का वार्षिक सत्यापन/नवीनीकरण शीघ्र करवा लें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नवीनीकरण नहीं कराने पर लाभ की राशि रोक दी जाएगी।
उप निदेशक लक्ष्मण सिंह ने बताया कि नवीनीकरण प्रक्रिया जुलाई 2025 से शुरू हो चुकी है। सभी लाभार्थी अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर विद्यालय से जारी नियमित अध्ययनरत प्रमाण पत्र (सत्र 2025-26) या 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र का पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा कर नवीनीकरण कराएं।
उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया ई-मित्र के साथ-साथ पालनहार योजना मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी पूरी की जा सकती है। आवेदक का बायोमैट्रिक सत्यापन और बच्चों का पंजीकरण/अध्ययन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यह वार्षिक नवीनीकरण सितंबर तक कराना जरूरी है, अन्यथा संबंधित शैक्षणिक सत्र का लाभ स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।
अभी तक जिले के 18,725 बच्चों में से 12,550 बच्चों ने वार्षिक नवीनीकरण नहीं कराया है, जिसके कारण उन्हें भुगतान नहीं हो पा रहा है।